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ऑपरेशन कन्विक्शन में आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना
- दैनिक लोक भारती
- 10 Sep, 2026
करौंदीकला के 2014 के मामले में कोर्ट ने जितेन्द्र उर्फ कल्लू को दोषी ठहराया
हत्या के मामले में बरामद गड़ासा बना था आर्म्स एक्ट के मुकदमे का आधार, प्रभावी पैरवी से हुई सजा
सुशील मिश्रा
सुलतानपुर। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के बाद करौंदीकला थाने के आर्म्स एक्ट से जुड़े वर्ष 2014 के मामले में अदालत ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र शिवराज, निवासी नरायनपुर, थाना करौंदीकला, सुलतानपुर को दोषी करार दिया है। ASJ-1 सुलतानपुर की न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना करौंदीकला में दर्ज मु0अ0सं0 189/2014, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2014 में हत्या के एक मामले में नामजद जितेन्द्र उर्फ कल्लू के कब्जे से उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गड़ासा बरामद किया गया था। इसके बाद बरामद हथियार के आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग मुकदमा दर्ज किया गया।
हत्या के मामले में बरामद हुआ था गड़ासा
पुलिस के अनुसार थाना करौंदीकला में मु0अ0सं0 188/2014, धारा 302 आईपीसी के तहत जितेन्द्र उर्फ कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआर यादव ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गड़ासा बरामद किया था।
हथियार की बरामदगी के बाद थाना करौंदीकला में मु0अ0सं0 189/2014, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की थी। विवेचक ने साक्ष्यों के आधार पर 16 जून 2014 को आर्म्स एक्ट के मामले में आरोप पत्र न्यायालय भेजा था।
वहीं, हत्या के मूल मामले में भी तत्कालीन विवेचक और थानाध्यक्ष एसआर यादव ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
पुलिस और अभियोजन की पैरवी के बाद सुनाया गया फैसला
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश और पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को न्यायालय से अधिकतम और त्वरित सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आर्म्स एक्ट के इस मामले में अभियोजन अधिकारी पवन कुमार दुबे, थाना करौंदीकला के पैरोकार कांस्टेबल पंकज और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल आस मोहम्मद की प्रभावी पैरवी के बाद ASJ-1 सुलतानपुर की न्यायालय में न्यायाधीश संध्या चौधरी ने जितेन्द्र उर्फ कल्लू को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2014 का है और वर्तमान में न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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